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UPI Auto Payments : 1 लाख रुपये तक के इन UPI ​​ऑटो पेमेंट्स हेतु नहीं है OTP ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत

UPI Auto Payments

UPI Auto Payments : रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने वन-टाइम पासवर्ड (OTP) जैसे अतिरिक्त सत्यापन के बिना कुछ लेनदेन के लिए UPI ऑटो पेमेंट्स की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। इसका मतलब है कि यूज़र्स को म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन, बीमा प्रीमियम और क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के लिए 1 लाख रुपये तक के ऑटो पेमेंट हेतु ओटीपी की आवश्यकता नहीं होगी।

इससे पहले 15,000 रुपये से अधिक के UPI ऑटो पेमेंट के लिए ओटीपी प्रमाणीकरण की ज़रूरत पड़ती थी। इसका मतलब है कि नई 1 लाख रुपये तक के भुगतानों की सीमा तीन प्रकार के ई-जनादेश पर लागू होगी, जिसमें म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन, बीमा प्रीमियम और क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट शामिल है।

UPI Auto Payments : क्या कहता है RBI का आदेश

RBI द्वारा जारी बयान के अनुसार, “ग्राहकों की सुविधा के साथ डिजिटल लेनदेन की सुरक्षा को संतुलित करने के लिए आवर्ती लेनदेन के लिए ई-जनादेश के प्रसंस्करण की रूपरेखा अगस्त 2019 में प्रस्तुत की गई थी। प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक के बिना ई-जनादेश के निष्पादन की सीमा वर्तमान में 15,000/- रुपये है। वर्तमान में पंजीकृत ई-जनादेश की संख्या 8.5 करोड़ है, जो हर महीने करीब 2800 करोड़ रुपये के लेनदेन को संसाधित करती है। सिस्टम स्थिर हो गया है, लेकिन श्रेणियों में जैसे कि म्यूचुअल फंड सदस्यता, बीमा प्रीमियम का भुगतान और क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, जहां लेनदेन का आकार 15,000 रुपये से ज्यादा है, सीमा बढ़ाने की ज़रूरत व्यक्त की गई है।

निर्देश में आगे कहा गया, “इसलिए, निम्नलिखित श्रेणियों जैसे म्यूचुअल फंड की सदस्यता, बीमा प्रीमियम का भुगतान और क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के लिए 1 लाख रुपये तक के लेनदेन हेतु एएफए से छूट देने का प्रस्ताव है। अन्य मौजूदा ज़रूरतें जैसे लेनदेन से पहले और बाद की सूचनाएं, यूज़र के लिए ऑप्ट-आउट सुविधा आदि इन लेनदेन पर लागू होती रहेंगी। संशोधित परिपत्र शीघ्र ही जारी किया जाएगा।”

UPI Auto Payments के लाभ

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