Rules Change : आपको बता दें 1 नवंबर से लोगों की ज़िन्दगी से जुड़े कुछ अहम बदलाव होने जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें आज से बीमाधारकों के लिए KYC के नियमों में बदलाव हो गया है। इन बदलावों का सीधा असर लोगों की जेब और वर्किंग पर पड़ने वाला है। इसी के साथ GST चालान के नियम में भी बदलाव हुआ है। इसके अतिरक्त LIC की पॉलिसी को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिला है।
अगर आपकी LIC की पॉलिसी बंद हो गई है, तो आप उसे फिर शुरू करवा सकते हैं। बंद हो चुकी LIC पॉलिसी को फिरसे शुरू करने के लिए अंतिम तारीख 31 अक्टूबर थी। लेकिन आप आगे इसे चालू करवा सकते हैं। आपको 1 से 3 लाख तक के एश्योर्ड टर्म वाली पॉलिसी फिर शुरू करवाने पर लेट फीस में 30 प्रतिशत या 3500 रुपये तक की छूट दी जाएगी। वहीं 3 लाख से अधिक की पॉलिसी पर लेट फीस में 30 प्रतिशत या 4000 तक की छूट मिलेगी।
Rules Change : अब इंश्योरेंस के लिए KYC जरूरी
आपको बता दें 1 नवंबर से आपको इंश्योरेंस (Life Insurance Rules Change) के लिए KYC करवाना आवश्यक है। भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण द्वारा सभी बीमा धारकों के लिए KYC करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह आदेश आज यानी 1 नवंबर से लागू हो चुका है। इस नियम में बदलाव का सीधा असर लोगों के इंश्योरेंस क्लेम पर पड़ने वाला है। अगर आप KYC नहीं करवाते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी अपने खर्चों से जुड़े क्लेम कैंसिल कर सकती है।
इसी के साथ अब GST चालान 30 दिन के अंदर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। यह आदेश 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक का कारोबार करने वालों पर लागू होगा। इन कारोबारियों को किसी भी हालत में 30 दिन के अंदर GST चालान पोर्टल पर अपलोड करना होगा। 1 सितंबर को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था और 1 नवंबर से यह लागू किया जा रहा है।
Rules Change : डेरिवेटिव सेगमेंट में लेन-देन पर लगेगा अधिक शुल्क
1 नवंबर से इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट पर लेन-देन की फीस में वृद्धि कर दी गई है। BSE द्वारा यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें यह बदलाव (Rules Change) एसएंडपी सेंसेक्स ऑप्शन्स पर लागू होने वाला है। इस फैसले का व्यापारियों खासकर खुदरा निवेशकों पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा।