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Indian Railway Ticket Rule

Indian Railway Ticket Rule : जैसा कि आप जानते हैं त्योंहारों का सीजन चल रहा है, ऐसे में कई लोग अपने घर जाने के लिए ट्रेन की टिकट काफी पहले से बुक करवा लेते हैं। मगर कई बार ऐसा होता है कि किसी कारण के चलते उन्हें छुट्टी नहीं मिलती या किसी अन्य कारण के चलते वह घर नहीं जा पाते। ऐसे में उन्हें अपना टिकट कैंसिल करवाना पड़ता है, लेकिन अब आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। आप बड़ी ही आसानी से अपना कंफर्म टिकट ट्रांसफर करवा सकते हैं।

ज्यादातर लोगों को भारतीय रेलवे के टिकट ट्रांसफर वाले नियम (Indian Railway Ticket Rule) के बारे में जानकारी नहीं होती। आपको बता दें भारतीय रेलवे के के नियमानुसार अगर कोई यात्री किसी कारण यात्रा नहीं कर पाता, तो वह अपना टिकट किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर बड़ी ही आसानी से ट्रांसफर कर सकता है। टिकट ट्रांसफर करने पर आपको कोई कैंसलेशन चार्ज भी नहीं देना पड़ता।

Indian Railway Ticket Rule : किसे कर सकते हैं टिकट ट्रांसफर

भारतीय रेलवे के नियम (Indian Railway Ticket Rule) के मुताबिक व्यक्ति सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों के नाम ही टिकट ट्रांसफर कर सकता है। इसका मतलब आप अपने पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति या पत्नी के नाम पर टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें आप अपना टिकट किसी अन्य रिश्तेदार के नाम पर ट्रांसफर नहीं कर सकते।

अगर आपको अपना टिकट ट्रांसफर करवाना है, तो आपको ट्रेन के डिपार्चर से 24 घंटे पहले रिजर्वेशन काउंटर पर जाना होगा। अगर आप टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं तब भी आपको फिजिकल रूप से काउंटर पर जाना पड़ेगा। टिकट ट्रांसफर करने के लिए आपके पास टिकट का प्रिंटआउट और जिसके नाम टिकट ट्रांसफर करना है उसका ओरिजिनल आईडी और फोटो कॉपी होनी चाहिए। आप केवल कंफर्म टिकट ही ट्रांसफर कर सकते हैं, आप वेटिंग या RAC टिकट को ट्रांसफर नहीं कर सकते।

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